1.1.2004 के बाद नियुक्त होने वाले तेउविबो कार्मिक समय-समय पर संशोधित तेउविबो कार्मिक(पेंशन) नियम 1990 के अनुसार पेंशन लाभ के हकदार हैं। इन नियमों के तहत सेवानिवृत्ति लाभ तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा तेउविबो खातों में वार्षिकआधार पर किएगए प्रावधानद्वारा देय किया गया और निधियां तेल उद्योग (विकास) फंड से आहरितकी गई। वर्ष 2008 में तेउविबो के अनुमोदन से दो ट्रस्ट नामतःतेउविबो कार्मिक सेवानिवृत्ति योजना और तेउविबो कार्मिक ग्रुप ग्रेच्युटी योजना बनाए गए और एलआईसी को इन दोनों ट्रस्टों के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया तथा इसके लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराई गई । 1.4.2008 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को फंड से सेवानिवृत्ति लाभ दिया जा रहा है जबकि मौजूदा पेंशनर अपनी पेंशन आदि तेउविबो से ही प्राप्त करते हैं।