ते.उ.वि. बोर्ड तेल कम्पनियों द्वारा ऋण प्राप्ति के लिए शर्तें एवं निबंधन का निर्धारणसमय-समय पर तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों के अन्तर्गत परियोजना(ओ) के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा वर्तमान बाजारस्थितियों के अनुरूप करता है  एक स्वतंत्र परियोजना आकलन प्रकोष्ठते.उ.वि. बोर्ड ऋण सहायता की पात्रता की समीक्षा करता है । ते.उ.वि.बो. ऋणों पर ब्याज समीक्षा के लिए क्लिक करें

तेल उद्योग विकास बोर्डने ते.उ.वि.बो ऋणों पर ब्याज दरों की समय-समय पर समीक्षा हेतु एक स्थायी समिति का गठन किया है जो बोर्ड को बाजार में चल रही ब्याज दरों के दृष्टिगत विविध कार्यकालों के लिए ते.उ.वि.बो. ऋणों पर ब्याज दरों पर संस्तुति देती है
 समिति हर तीन महीने में एक बार बैठक कर ते.उ.वि.बो. ऋणों पर ब्याज की समीक्षा करती हैं।ते.उ.वि.बोर्ड के ऋणों पर वसूल किए जाने वाले ब्याज दरों के लिए सूत्र निम्नानुसार हैं:-

  • विभिन्न रेजीडूयल परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के नवीनतम मासिक बुलेटिन में उपलब्ध माह-अंत की नवीनतम ब्याज दरें ते.उ.वि.बो. की विभिन्न अवधियों के ऋणोंके लिए ब्याज दरों की गणना हेतु बैंचमार्क ली जाती हैं 
     
  • इनकॉपर्(INCORP)पृष्ठ (कोट एएए आई एनबीएम के) पर उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियों के एएएरेटेडबॉड पर उस माह के मार्जिन के 50 प्रतिशत को बैंचमार्क दर में जोड़ा जाता है  


छूट
समिति की संस्तुतियों के आधार पर ते.उ.वि. बोर्ड ऋणों पर ब्याज की दरों में कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के लिए छूट भीदी जाती है, जैसे कि:-

  • कार्यनीतिक राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं जिनका देश की उर्जा सुरक्षा के साथ सीधे संबंध हों, आदि के लिए प्रभावी ब्याज दरों पर 100 आधार अंकों की छूट दी जाती है 
     
  • पर्यावरणीय सुधार परियोजनाएं तथा विशेष क्षेत्रोंजैसे- पूर्वोत्तर क्षेत्रोंजम्मू तथा कश्मीर राज्य आदि की परियोजनाओं पर प्रभावी ब्याज दरों पर 50 आधार अंकों की छूट दी जाती है 


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अंतिम अद्यतन तिथि: 18/04/2024
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